राज्य सरकार की ओर से नए मोटर व्हीकल एक्ट को संशोधित कर लागू करने का निर्णय किया गया था, लेकिन लोगों के विरोध और पीयूसी तथा लाइसेंस के लिए लंबी कतारों के कारण सरकार की ओर से पहले 15 अक्टूबर तक वाहन चालकों को राहत दी गई थी। बाद में दीपावली को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 31 अक्टूबर तक नया कानून लागू नहीं करने का निर्णय किया था। इस दौरान वाहन चालकों और मालिकों से लाइसेंस, पीयूसी तथा वाहनों की एचआरएसपी नंबर प्लेट बनवाने की अपील की गई थी। गुरुवार को राहत की मियाद पूरी हो गई। एक नवम्बर से राज्य में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाएगा। इसको लेकर सूरत पुलिस मुस्तैद हो गई है। ट्रैफिक विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि शुक्रवार सुबह से वाहन चालकों से नए कानून के तहत जुर्माना वसूलने के साथ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक के अधिकारी और जवानों को इसके लिए सूचना दे दी गई है। सभी क्षेत्रों में विशेष स्क्वॉयड बनाने के साथ जगह-जगह प्वॉइंट बना कर वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेज नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।
यह दस्तावेज रखने होंगे साथ
ट्रैफिक पुलिस शुक्रवार से वाहन चालकों से पीयूसी सर्टिफिकेट की मांग करेगी। सर्टिफिकेट सरकार की ओर से प्रमाणित पीयूसी सेंटर का होना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट नहीं होने पर वाहन चालक के खिलाफ एम.वी.एक्ट की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लाइसेंस और वाहन का आरसी साथ रखना जरूरी होगा।
ट्रैफिक पुलिस शुक्रवार से वाहन चालकों से पीयूसी सर्टिफिकेट की मांग करेगी। सर्टिफिकेट सरकार की ओर से प्रमाणित पीयूसी सेंटर का होना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट नहीं होने पर वाहन चालक के खिलाफ एम.वी.एक्ट की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लाइसेंस और वाहन का आरसी साथ रखना जरूरी होगा।
एचआरएसपी नंबर प्लेट जरूरी
वाहनों में एचआरएसपी नंबर प्लेट को सरकार ने अनिवार्य बनाया है। इसे लगवाने के लिए सरकार की ओर से वाहन चालकों को कई बार मौका दिया गया। 31 अक्टूबर को इसकी मियाद भी खत्म होने से अब शुक्रवार से पुराने वाहनों पर भी एचआरएसपी नंबर प्लेट होना जरूरी है। एचआरपीएस नंबर प्लेट नहीं होने पर पुलिस वाहन चालक के खिलाफ एम.वी.एक्ट की धारा 192 के तहत कार्रवाई करेगी।
आइएसआइ प्रमाणित हेलमेट
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। हेलमेट आइएसआइ प्रमाणित होना जरूरी है। प्रमाणित हेलमेट नहीं होने पर वाहन चालक के खिलाफ एम.वी.एक्ट की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी।