सचिन जीआईडीसी-कनसाड़ रोड पर शुक्रवार सुबह रजाई और गुलाबी रंग के बेबी रूमाल में लिपटी हुए एक नवजात बच्ची मिली। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस कर्मियों ने नवजात की जांच की और उसे स्वस्थ बताया। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर बच्ची को न्यू सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहां उसे आइसीयू वार्ड में रखा गया है। चिकित्सकों के मुताबिक बच्ची स्वस्थ है और उसका वजन करीब २.४५५ किलो है। नवजात बच्ची को इस तरह लावारिस कौन छोड़ गया, इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
बिल बनने के 45 दिन में देना होगा पेमेंट, फोस्टा ने बनाए नए नियम
सूरत. फोस्टा की ओर से कपड़ा व्यापार के लिए शुक्रवार को नए नियम बनाए गए। नए नियम के अनुसार उधार कपड़ा खरीदने वाले व्यापारी को 45 दिन में पेमेंट करना होगा।
पिछले कई दिनों से कपड़ा मार्केट में व्यापार के लिए नियम बनाने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए फोस्टा ने शुक्रवार को नियमावली जारी की।
सूरत. फोस्टा की ओर से कपड़ा व्यापार के लिए शुक्रवार को नए नियम बनाए गए। नए नियम के अनुसार उधार कपड़ा खरीदने वाले व्यापारी को 45 दिन में पेमेंट करना होगा।
पिछले कई दिनों से कपड़ा मार्केट में व्यापार के लिए नियम बनाने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए फोस्टा ने शुक्रवार को नियमावली जारी की।
इसमें 45 दिनों के भीतर पेमेन्ट करने, पेमेन्ट पूरा आने के बाद ही आड़तिया को 2 प्रतिशत कमीशन चुकाने, पेमेन्ट की जिम्मेदारी एजेंट की होने की सूचना दी गई है। इसके अलावा अन्य कई मामलों में भी कुछ निर्देश दिए गए, जिसमें कि इ-वे बिल को कोन्ट्रक्ट ऑर्डर समझा जाएगा और शिकायत होने पर लिखित सूचना सात दिन में देनी होगी। पेमेन्ट संबंधित शिकायत लिखित में ही मान्य होगा तथा एजेंट की ओर से भेजे गए माल का पेमेंट अकाउन्टपेयी चैक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस और नेफ्ट से करने को कहा गया है।