आवश्यक सेवाओं को नियमों के साथ छूट : पुलिस की विशेष शाखा के पुलिस निरीक्षक एम.एल. सालुके ने बताया कि कर्फ़्यू में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। इनमें आपातकालीन सेवा से जुड़े सरकारी कर्मचारी, पेट्रोलियम पदार्थों, दूध, सब्जी व खाद्य सामग्री समेत माल सामान का परिवहन करने वालों, दवाओं व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों, वैज्ञानिकों, बैंक, एटीएम से जुड़़े लोगों, विद्युत, टेलिफोन व मोबाइल सेवा, निजी सुरक्षाकर्मी, मीडियाकर्मियों, मान्य परीक्षा देने वाले परिक्षार्थियों को छूट दी गई है। उन्हें प्रमाण साथ रखना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क व सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा।
टैक्सी केब रहेगी चालू :
शादी व अंतिम संस्कार के लिए लेनी होगी अनुमति :