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दो दर्जन से अधिक व्यापारियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वालों को अग्रिम जमानत नहीं

locationसूरतPublished: Oct 27, 2020 10:43:38 pm

एचटीसी मार्केट के व्यापारी बिजयराज भादानी और प्रताप जैन पर व्यापारियों से उधार में माल खरीदकर धोखाधड़ी करने है आरोप

दो दर्जन से अधिक व्यापारियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वालों को अग्रिम जमानत नहीं

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सूरत। दो दर्जन कपड़ा व्यापारियों से उधार में करोड़ों का माल खरीदकर धोखाधड़ी करने के मामले आरोपित एचटीसी मार्केट के व्यापारी बिजयराज भादानी और प्रताप जैन की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी।
एचटीसी मार्केट में रिध्दी टैक्सटाइल और रोनक टैक्सटाइल तथा बिहार में श्री हनुमान टैक्सटाइल के नाम से व्यापार करने वाले बिजयराज भादानी और प्रताप जैन के खिलाफ अनुपम मार्केट के कपड़ा व्यापारी जितेंद्र रघुनंदन गुप्ता ने सलाबातपुरा थाने में 4.96 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में अन्य तीन अभियुक्त भी शामिल है। आरोप के मुताबिक आभियुक्तों ने दो दर्जन से अधिक व्यापारियों से करोड़ों रुपयों का माल उधार खरीदा और पैमेंट चुकाने से मुकर गए। मामला दर्ज होने के बाद बिजयराज भादानी और प्रताप जैन ने खुद को बेकसूर बताते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विनय शुक्ला और लोक अभियोजक राजेश डोबरिया ने दलीलें पेश कर याचिका नामंजूर करने की कोर्ट से मांग की। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए दोनों अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिकाएं नामंजूर कर दी।
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