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Crypto currency; क्रिप्टो करेंसी मामले में एक को जमानत, दूसरे को नहीं

locationसूरतPublished: Oct 22, 2019 10:58:26 pm

Crime News; करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप

Crypto currency; क्रिप्टो करेंसी मामले में एक को जमानत, दूसरे को नहीं

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सूरत. एक्सीओ के नाम से कॉइन लॉन्च कर निवेश के बहाने लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार दो अभियुक्तों में से कोर्ट ने एक की जमानत याचिका नामंजूर कर दी, जबकि दूसरे को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

सीआइडी क्राइम थाने में 22 सितम्बर, 2019 को कामरेज रोड की नीलकंठ रेजिडेंसी निवासी उमेश जैन ने तीन अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप के मुताबिक अभियुक्तों ने एक्सीओ कॉइन के नाम से क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की और लोगों को निवेश करने पर अच्छे मुनाफे का झांसा दिया। लोगों से करोड़ों रुपए लेने के बाद वह वेबसाइट और ऑफिस बंद कर फरार हो गए। सीआइडी क्राइम पुलिस ने जीपीआइडी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूणागाम निवासी विवेक उर्फ लाला दवे और त्रिकमनगर हैप्पी बंग्लोज निवासी चंद्रेश उर्फ जिम्मी प्रवीण कोटडिया को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों ने अधिवक्ता मिनेष जवेरी के जरिए कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई थी। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने चंद्रेश की जमानत याचिका नामंजूर कर दी, जबकि विवेक को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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