सूरत

Compensation / मृतक के परिजनों को 61.13 लाख रुपए का मुआवजा चुकाने का आदेश

वर्ष 2015 में सूरत-धुलिया हाइवे पर कंटेनर की टक्कर लगने से बीएसएनएल के डिवीजनल इंजीनियर की हुई थी मौत

सूरतDec 07, 2019 / 08:39 pm

Sandip Kumar N Pateel

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सूरत. सड़क हादसे में हुई बीएसएनएल के डिवीजनल इंजीनियर की मौत के मामले में कोर्ट ने परिजनों की मुआवजा याचिका मंजूर करते हुए 61,13,122 रुपए 9 फीसदी ब्याज के साथ मुआवजे के तौर पर चुकाने का वाहन चालक, मालिक और बीमा कंपनी को आदेश दिया।

मांडवी तहसील के जामणकुवा गांव निवासी रामसिंह सवजी चौधरी (55) बीएसएनएल में डिवीजनल इंजीनियर के पद पर सेवारत थे। 23 मई, 2015 को वह मोपेड पर सवार होकर सूरत-धुलिया हाइवे से व्यारा टाउन की ओर जा रहे थे, तभी कंटेनर चालक ने रामसिंह को चपेट में ले लिया था। हादसे में गंभीर रूप से घायल रामसिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद मृतक की पत्नी शारदा चौधरी समेत के परिजनों ने अधिवक्ता सुरेश यादव और भावेश कापडिय़ा के जरिए अहमदाबाद इसनपुरा निवासी कंटेनर चालक मोहम्मद इसाक मनावर हुसैन, मालिक विजयसिंह बागसिंह शेखावत और एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर 75 लाख रुपए के मुआवजे के लिए गुहार लगाई थी। याचिका पर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए याचिका मंजूर कर ली और 61,13,122 रुपए याचिका दायर करने की तारीख से 9 फीसदी ब्याज के साथ चुकाने का वाहन चालक, मालिक और बीमा कंपनी को आदेश दिया।

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