MACT / मृतक के परिजनों को 7.82 लाख रुपए मुआवजा चुकाने का आदेश
सूरतPublished: Dec 15, 2019 07:30:52 pm
सड़क हादसे में मौत…
सूरत. सड़क हादसे के एक मामले में कोर्ट ने मृतक के परिजनों की मुआवजा याचिका मंजूर करते हुए 7.82 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वाहन चालक, मालिक और बीमा कंपनी को आदेश दिया।
प्रकरण के अनुसार मांडवी तहसील के लाखगांव निवासी सुनील सुमन चौधरी 3 अगस्त, 2009 को मांडवी के कलमकुवा गांव की सीमा से पैदल गुजर रहा था, तभी ट्रक चालक गुमान होलिया वसावा ने उसे चपेट में ले लिया था। हादसे में गंभीर रूप से घायल सुनील की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद सुनील के परिजनों ने ट्रक चालक गुमान वसावा, मालिक प्रभावती डुमसिया और बीमा कंपनी के खिलाफ अधिवक्ता भावेश कापडिय़ा के जरिए कोर्ट में याचिका दायर कर 4 लाख रुपए के मुआवजे के लिए गुहार लगाई थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए 7.82 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर चुकाने का ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी को आदेश दिया।