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बाहर से आए हैं तो समझ लें नए नियम, जरा सी लापरवाही पड जाएगी भारी

locationसूरतPublished: May 12, 2020 08:12:28 pm

ट्रेन से आए यात्रियों को देनी होगी जानकारी, सेल्फी के साथ रोजाना अपडेट करनी होगी हैल्थ रिपोर्ट, अपनी लोकेशन के लिए मनपा का कोविड एप भी डाउनलोड करना जरूरी

बाहर से आए हैं तो समझ लें नए नियम, जरा सी लापरवाही पड जाएगी भारी

बाहर से आए हैं तो समझ लें नए नियम, जरा सी लापरवाही पड जाएगी भारी

सूरत. अंतरराज्यीय रेल सेवाएं शुरू होने के बाद पहले दिन शहर में तीन हजार से अधिक लोग सूरत आए हैं। मनपा प्रशासन ने बाहर से आए लोगों को निगरानी में रखने के लिए नियम कायदे स्पष्ट कर दिए हैं। इन लोगों को कोविड एप डाउनलोड करने के साथ ही रोजाना सेल्फी के साथ अपनी हैल्थ रिपोर्ट अपडेट करनी होगी। इससे पहले बाहर से आने वाले सभी लोगों को सेल्फ डिक्लियरेशन भी देना होगा। इसमें लापरवाही बरते जाने पर मनपा ने 25 हजार रुपए तक के दंड का प्रावधान किया है।
केंद्र सरकार ने मंगलवार से अंतरराज्यीय रेल सेवाएं शुरू कर दी हैं। सूरत से होकर जाने वाली गोवा और मुम्बई जाने वाली दो ट्रेनों को सूरत में स्टॉपेज दिया गया है। पहले दिन तीन हजार से अधिक लोग इन ट्रेनों से सूरत आए। मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने साफ किया कि शहर में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को मनपा की वेबसाइट से सेल्फ डिक्लियरेशन फार्म डाउनलोड कर उसे जमा कराना होगा। साथ ही किसी एक जगह पर 14 दिनों के लिए क्वारन्टाइन होना होगा, जिसकी सूचना मनपा प्रशासन को देनी होगी।
आयुक्त ने कहा कि निरंतर मॉनिटरिंग के लिए इन लोगों को अपनी लोकेशन ऑन रखने के साथ ही कोविड १९ ट्रेकर एप डाउनलोड करना होगा। इसके माध्यम से सेल्फी के साथ रोजाना सुबह और शाम अपनी हैल्थ रिपोर्ट अपडेट करेंगे। ऐसा नहीं करने पर या किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर मनपा प्रशासन उनके खिलाफ 25 हजार रुपए तक का दंड लगा सकता है। लोकेशन के लिए इनको जियो रेफरेंसिंग को ऑन रखना होगा।
सबसे ज्यादा रेड जोन में

आयुक्त ने बताया कि शहर में दूसरे राज्यों से आए लोगों में सबसे ज्यादा लोग रेड जोन में आए हैं। इनकी संख्या करीब 18 सौ है। ऑरेंज जोन में आठ सौ से अधिक लोग आए हैं। आयुक्त ने कहा कि जिन सोसायटियों में ये लोग ठहरे हैं, उनके प्रमुख और सचिव की भी जिम्मेदारी है कि वे इनपर निगरानी रखें और सेल्फ डिक्लियरेशन के साथ ही कोविड 19 ट्रैकर एप डाउनलोड कराएं। संबंधित व्यक्ति के ऐसा नहीं करने पर प्रमुख व सचिव को मनपा के टॉल फ्री नंबर पर इसकी सूचना देनी होगी। आयुक्त ने कहा कि किसी एक व्यक्ति की गलती का खामियाजा शहर के लोगों को भुगतने नहीं दिया जा सकता।
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