चेक रिटर्न मामले में एक साल की कैद
सूरत. चेक रिटर्न के एक मामले में आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक साल की कैद की सजा सुना दी। प्रकरण के अनुसार कापोद्रा निवासी अमित दिलीप रामानुज ने होडी बंगला मलेकबाबा कॉम्प्लेक्स निवासी फिरोज मन्नन शेख के खिलाफ अधिवक्ता विपुल बी. राछडिय़ा के जरिए कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। आरोप के मुताबिक अमित और फिरोज दोनों के बीच दोस्ती थी और दोस्ती के नाते फिरोज ने तीन महीने में रुपए लौटाने का वादा कर व्यवसाय के लिए अमित से पांच लाख रुपए उधार लिए थे। तीन महीने बाद उसने अमित को चेक लिखकर दिया, जो बैंक से रिटर्न हो गया। नोटिस भेजने के बावजूद उसने रुपए नहीं लौटाए तो अमित ने कोर्ट में शिकायत की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विपुल राछडिय़ा आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त फिरोज शेख को दोषी मानते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई और 7.50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर चुकाने का आदेश दिया।