scriptबिल बनने के 45 दिन में देना होगा पेमेंट | Payment will be made within 45 days of the bill | Patrika News

बिल बनने के 45 दिन में देना होगा पेमेंट

locationसूरतPublished: Sep 07, 2018 09:16:25 pm

Submitted by:

Pradeep Mishra

फोस्टा ने बनाए नए नियम

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बिल बनने के 45 दिन में देना होगा पेमेंट

सूरत
फोस्टा की ओर से कपड़ा व्यापार के लिए शुक्रवार को नए नियम बनाए गए। नए नियम के अनुसार उधार कपड़ा खरीदने वाले व्यापारी को 45 दिन में पेमेंट करना होगा।
पिछले कई दिनों से कपड़ा मार्केट में व्यापार के लिए नियम बनाने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए फोस्टा ने शुक्रवार को नियमावली जारी की। इसमें 45 दिनों के भीतर पेमेन्ट करने, पेमेन्ट पूरा आने के बाद ही आड़तिया को 2 प्रतिशत कमिशन चुकाने, पेमेन्ट की जिम्मेदारी एजेंट की होने की सूचना दी गई है। इसके अलावा अन्य कई मामलों भी कुछ निर्देश दिए गए, जिसमें कि ई-वे बिल को कोन्ट्राक्ट ऑर्डर समझा जाएगा और शिकायत होने पर लिखीत सूचना सात दिन में देनी होगी व पेमेन्ट संबंधित शिकायत लिखीत में ही मान्य होगा व एजेंट की ओर से भेजे गए माल का पेमेंट अकाउन्ट पेयी चैक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस और नेफ्ट से करने को कहा गया है।
झाडिय़ों के बीच रजाई में लिपटी मिली नवजात
सचिन जीआईडीसी-कनसाड़ रोड पर रेलवे ब्रिज के पास पेड़ के नीचे से झाडिय़ों के बीच छह से सात दिन की एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे न्यू सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है।
सचिन जीआईडीसी-कनसाड़ रोड पर शुक्रवार सुबह रजाई और गुलाबी रंग के बेबी रूमाल में लिपटी हुए एक नवजात बच्ची मिली। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस कर्मियों ने नवजात की जांच की और उसे स्वस्थ बताया। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर बच्ची को न्यू सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहां उसे आइसीयू वार्ड में रखा गया है। चिकित्सकों के मुताबिक बच्ची स्वस्थ है और उसका वजन करीब २.४५५ किलो है। नवजात बच्ची को इस तरह लावारिस कौन छोड़ गया, इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
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