scriptकॉपी नहीं दिखाई तो नाराज हाईकोर्ट ने महिला इंस्पेक्टर की अपील खारिज कर दी | angry High Court dismissed the appeal of woman inspector | Patrika News

कॉपी नहीं दिखाई तो नाराज हाईकोर्ट ने महिला इंस्पेक्टर की अपील खारिज कर दी

locationजयपुरPublished: Nov 14, 2016 10:35:00 pm

Submitted by:

Ajay Sharma

महिला पुलिस इंस्पेक्टर रत्ना गुप्ता की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की बात कहने पर हाईकोर्ट ने अपीलार्थी से सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील की कॉपी मांगी थी। बार-बार मांगने पर भी कॉपी नहीं देने पर नाराज हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया।

angry High Court dismissed the appeal of woman inspector

angry High Court dismissed the appeal of woman inspector

जयपुर. विधानसभा की विशेषाधिकार हनन कमेटी के आदेश की अवमानना करने पर गिरफ्तारी वारंट का सामना करने वाली महिला पुलिस इंस्पेक्टर रत्ना गुप्ता की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की बात कहने पर हाईकोर्ट ने अपीलार्थी से सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील की कॉपी मांगी थी। बार-बार मांगने पर भी कॉपी नहीं देने पर नाराज हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया।
एेसे टालते रहे मामला

मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा व न्यायाधीश विजय कुमार व्यास की कोर्ट को सितंबर में अपीलार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में समान मामले पर एक याचिका लंबित होने व इस पर 20 अक्टूबर को सुनवाई होने की जानकारी दी थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई 4 नवंबर को तय कर दी थी। चार नंवबर को अपीलार्थी की प्रार्थना पर सुनवाई सात नवंबर केा रखी गई। सात नवंबर को सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की ओर से एडवोकेट ऊषा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने व इसके निपटारा होने तक हाईकोर्ट में सुनवाई टालने की प्रार्थना की थी। इस पर कोर्ट ने अगले दिन 8 नवंबर को महाधिवक्ता को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। लेकिन कोर्ट के बार-बार कहने के बाद भी अपीलार्थी की वकील ने महाधिवक्ता को अपील की कॉपी नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक सुनवाई टालने को कहा। इस पर कोर्ट ने अपीलार्थी के जिद्दी रवैए के कारण अपील खारिज कर दी है।
यह है मामला

 विधानसभा की महिला व बाल विकास समिति ने 19 जुलाई,2010 को महिला थाना गांधीनगर का दौरा किया था। आरोप है कि इस दौरान थाना इंचार्ज रत्ना गुप्ता ने समिति को दस्तावेज आदि नहीं दिखाए थे और दुव्र्यवहार भी किया था। समिति ने इसकी शिकायत संबंधित एसपी और विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को की थी। विशेषाधिकार समिति ने रत्ना गुप्ता को नोटिस देकर तीन बार हाजिर होने को कहा था। हाजिर नहीं होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने 18 अक्टूबर,2012 को रत्ना गुप्ता के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे। उधर रत्ना गुप्ता ने बुलाए जाने के नोटिस को चुनौती दे रखी थी । एकल पीठ ने 25 अक्टूबर,2012 को रत्ना गुप्ता को 29 अक्टूबर को विधानसभा सचिव के समक्ष पेश होने व लिखित में स्पष्टीकरण देने तथा विशेषाधिकार समिति को इस दौरान गिरफ्तार या अन्य कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था। लेकिन गुप्ता ने इस आदेश की पालना करने के स्थान पर इसे खंडपीठ में चुनौती दे दी थी।
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