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रिंगरोड कपड़ा बाजार वापस ऑड-ईवन मोड पर

locationसूरतPublished: Jul 10, 2020 08:33:39 pm

Submitted by:

Dinesh Bhardwaj

मनपा की गाइडलाइन मिलने के बाद मार्केट एसोसिएशन ने फोस्टा के साथ बैठक में किया तय

रिंगरोड कपड़ा बाजार वापस ऑड-ईवन मोड पर

रिंगरोड कपड़ा बाजार वापस ऑड-ईवन मोड पर

सूरत. हीरा बाजार के बाद महानगरपालिका प्रशासन ने शुक्रवार को कपड़ा बाजार के लिए भी कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी कर दी और उसके मुताबिक रिंगरोड कपड़ा बाजार वापस ऑड-ईवन के मोड पर अगले सप्ताह से जाएगा। यह फैसला शुक्रवार दोपहर सूरत टैक्सटाइल मार्केट के बोर्डरुम में आयोजित बैठक में फैडरेशन ऑफ सूरत टैक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन व अन्य मार्केट एसोसिएशन ने सहमति के साथ किया है।
गुजरात प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि की उपस्थिति में गुरुवार को आयोजित जरूरी बैठक में कपड़ा व्यापारियों के संगठन फोस्टा, एसजीटीटीए, वीपीएस आदि के व्यापारी प्रतिनिधियों को नई गाइडलाइन जारी होने के बाद सख्ती से पालन करवाए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद शुक्रवार सुबह मनपा प्रशासन ने कपड़ा बाजार के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। इस नई गाइडलाइन में ज्यादातर बिन्दू पुराने ही हैं, लेकिन कुछ नए शामिल बिन्दू में रिंगरोड कपड़ा बाजार वापस ऑड-ईवन मोड पर जाने के अलावा सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुले रहेगा।
नई गाइडलाइन पर मार्केट एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लेने के लिए फोस्टा ने शुक्रवार दोपहर सूरत टैक्सटाइल मार्केट के बोर्डरूम में बैठक बुलाई। बैठक में ज्यादातर मार्केट एसोसिएशन ने नई गाइडलाइन के मुताबिक रिंगरोड कपड़ा बाजार के टैक्सटाइल मार्केट खोलने पर सहमत नजर आई हालांकि, कुछ मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी व्यापारियों ने क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रख लॉकडाउन का भी पक्ष लिया। बाद में जान है तो जहान है…के आधार पर नई गाइडलाइन के मुताबिक कपड़ा बाजार खुले रखने का निर्णय फोस्टा समेत अन्य मार्केट एसोसिएशन ने किया।
सोशल डिस्टेंस, मास्क, सेनेटाइज, 10 व 60 उम्र, ग्रे-मिल की अनुमति, दुकान में रजिस्टर, आरोग्य सेतू एप, केंटीन बंद,
नई गाइडलाइन के खास बिन्दू


-मार्केट सोम से शनि सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।
-सभी मार्केट में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेगी।
-माइक्रो कंटेनमेंट जोन से कपड़ा बाजार में किसी को प्रवेश नहीं।
-शहर में बाहर से आने वाले व्यक्ति को 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही काम पर आना होगा।
-आईसीएमआर की गाइडलाइन मुताबिक दुकान में कर्मचारी व स्टाफ का आने व जाने के समय थर्मलगन से टेम्प्रेचर जांच। ऑक्सोमीटर से ऑक्सीजन लेवल 95 तक की भी जांच।
-दुकानों में सीसीटीवी कैमरे हमेशा चालू रखें और रिकॉर्डिंग भी। जांच के दौरान मांगी जा सकती है।
-सभी मार्केट में सैफ्टी कमेटी का गठन।
-मार्केट की दुकानों में नेचुरल क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी, अभाव में एक्जास्ट फेन लगाए। एसी चलाते वक्त एन-95 मास्क पहनें।
-सोशल डिस्टेंस के लिए एक मीटर की दूरी तक पार्टिशन लगाए।
-सभी मार्केट में फुट सेनेटाइजर मशीन होना जरूरी।
-मार्केट के बाथरुम, पैसेज, एंट्री, पार्किंग आदि परिसर की दिन में दो बार सोडियम हाइपोक्लोराइट से धुलाई जरूरी।

इनके अलावा यह भी है खास


महानगरपालिका प्रशासन की ओर से कपड़ा बाजार के लिए जारी नई गाइडलाइन में कुछ अन्य आवश्यक बिन्दू भी शामिल किए गए हैं।
-मनपा की सरप्राइज चेकिंग, नियमों की अवहेलना पर जुर्माना
-मार्केट में कर्मचारी का एंटीजन टेस्ट संभव। नई गाइडलाइन में एक सौ दुकान वाले टैक्सटाइल मार्केट में दो केस मिलने पर मार्केट सील, पांच सौ दुकान वाले टैक्सटाइल मार्केट में पांच केस मिलने पर मार्केट सील और पांच सौ से ज्यादा दुकान वाले टैक्सटाइल मार्केट में 10 कोरोना संक्रमित केस मिलने पर समूचा मार्केट बंद।
-जांच के दौरान जिस मार्केट में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिलता है तो ऐसे मार्केट को कोविड सैफ्टी एक्रेडिटेशन मिलेगा।
-सुबह-शाम सभी मार्केट में कोरोना संक्रमण से बचाव की शपथ।
-सभी मार्केट में सुबह 11 बजे वंदेमातरम् व बंद के दौरान शाम 5 बजे राष्ट्रगीत का गान आवश्यक।
-दुकानों में सभी स्टाफ को पर्सनल प्रोटक्शन के साधन देने होंगे।
-मार्केट परिसर में सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगवाए, ताकि सभी दुकानें व मार्केट परिसर दिखाई दें।
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