पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से कर रही है। मामला पुराना होने के कारण सबूत जुटाए जा रहे हंै। युवती के बयान के मुताबिक उसके साथ अहमदाबाद की उम्मेद होटल समेत अन्य जगह बलात्कार किया गया। सोमवार को पुलिस की एक टीम जांच के लिए अहमदाबाद रवाना की गई। टीम वहां युवती की ओर से बताई जगह पर जांच कर सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। पुलिस की ओर से जयंती भानुशाली और उसके चार सहयोगियों को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत समन भेज कर पुलिस के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। पुलिस के मुताबिक भानुशाली को सरथाणा थाने में पेश होना है। पुलिस उससे युवती के आरोपों को लेकर पूछताछ करने के साथ उसका मेडिकल चैक-अप भी करवाएगी। सूरत की २१ वर्षीय युवती ने जयंती भानुशाली और उसके सहयोगियों पर बलात्कार समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए सरथाणा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि फैशन इंस्टीट्यूट में प्रवेश दिलवाने के बहाने उसे अहमदाबाद बुला कर बलात्कार किया गया और वीडियो क्लिप बना कर लगातार यौन शोषण किया गया। अन्य लोगों के साथ सहशयन के लिए भी दबाव डाला गया। मामले को दबाने के लिए भानुशाली ने अपने सहयोगियों की मदद से जबरन एक पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए।
भानुशाली के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीडऩ के मामले की जांच कर रही पुलिस शुक्रवार को स्मीमेर अस्पताल में पीडि़ता का मेडिकल करवा चुकी है। प्राथमिकी में पीडि़ता ने अपने पिता की उम्र के जयंती भानुशाली पर यह आरोप भी लगाया है कि वह अक्सर उसे मोबाइल पर वीडियो कॉल कर कपड़े उतारने के लिए कहता था और ऐसा नहीं करने पर बलात्कार के दौरान बनाया गया अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। उसने कई बार वीडियो कॉलिंग कर कपड़े उतरवाए तथा अहमदाबाद में अलग-अलग स्थानों पर बुला कर यौन शोषण किया। पीडि़ता की शिकायत के मुताबिक भानुशाली ने अपने सहयोगी की मदद से डरा-धमका कर उससे एक कागज पर यह भी लिखवाया कि वह उसे नहीं जानती है।
गौरतलब है कि पहले पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत के बाद पीडि़ता का परिवार अपना मकान किराए पर देकर गायब हो गया था। पिछले गुरुवार को नाटकीय ढंग से पीडि़ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची तो उसे क्राइम ब्रांच ले जाया गया और पूछताछ के बाद सरथाणा थाने में भानुशाली तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ आइपीसी, आम्र्स एक्ट और आइटी एक्ट की १४ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पीडि़ता का आरोप है कि भानुशाली उस पर अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। जब उसने इनकार किया तो जान से मारने की धमकी दी गई।