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पत्नी के कब्जे के लिए दायर सर्च वारंट याचिका नामंजूर

locationसूरतPublished: Nov 18, 2018 08:20:14 pm

पत्नी ने कहा उसे बंदी बना कर नहीं रखा गया है

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पत्नी के कब्जे के लिए दायर सर्च वारंट याचिका नामंजूर

सूरत. पीहर में रह रही पत्नी का कब्जा पाने के लिए पति की ओर से दायर सर्च वारंट याचिका कोर्ट ने नामंजूर कर दी।


पांडेसरा क्षेत्र निवासी महेश गुप्ता ने पत्नी श्वेता का कब्जा पाने के लिए कोर्ट में सर्च वारंट याचिका दायर की थी। महेश के मुताबिक श्वेता के साथ उसकी 23 अक्टूबर को शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से श्वेता के माता-पिता ने उसे बंदी बना कर रखा है। कोर्ट का नोटिस मिलने पर श्वेता अपने माता-पिता के साथ अधिवक्ता प्रीति जोशी के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश हुई। श्वेता ने अपने बयान में कहा कि उसने महेश से शादी की है, लेकिन उसे बंदी बना कर नहीं रखा गया है। वह अपनी मर्जी से पीहर में रह रही है। कोर्ट ने अधिवक्ता जोशी की दलीलें और श्वेता के बयान के आधार पर सर्च वारंट याचिका नामंजूर कर दी।


गिरफ्तार आरपीएफ जवान को जमानत नहीं


सूरत. शराब के मामले में नहीं पकडऩे के बदले में दस हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार आरपीएफ के जवान की नियमित जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।
कोसंबा रेलवे कॉलोनी निवासी आरपीएफ की कोसंबा आउट पोस्ट पर तैनात रमेशचंद्र सुमनलाल मीणा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 5 नवम्बर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप के मुताबिक आरपीएफ के जवान रमेशचंद्र ने कोसाड़ के एक युवक को शराब बेचने के आरोप में पकड़ा और बाद में मामला रफादफा करने के लिए दस हजार रुपए की रिश्वत मांगी। युवक के परिचित ने चार हजार रुपए दिए और बचे 6 हजार दो दिन में देने का वादा किया। इसके बाद उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क कर शिकायत की। ब्यूरो के अधिकारियों ने जाल बिछा कर रमेशचंद्र समेत दो जनों को रिश्वत के तौर पर 6 हजार रुपए लेते हुए धर दबोचा। न्यायिक हिरासत में कैद रमेशचंद्र ने कोर्ट से नियमित जमानत के लिए गुहार लगाई थी। लोकअभियोजक सुरेश पाटील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसकी याचिका नामंजूर कर दी।
कपड़ा व्यापारी पर धोखाधड़ी का आरोप


सूरत. साडिय़ों पर एम्ब्रॉयडरी वर्क करवाने के बाद पैमेंट नहीं चुकाने पर घोड़दौड़ रोड के एक कपड़ा व्यापारी के खिलाफ पूणा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि योगी चौक सावन प्लाजा निवासी परेश जीवराज भालाला ने दर्ज करवाई शिकायत में आरोप लगाया है कि घोड़दौड़ रोड एल.बी.पार्क निवासी और प्रियांश फैशन के संचालक सीयाराम नायक ने वर्ष 2014 में साडिय़ों पर एम्ब्रॉयडरी वर्क करवाया और जॉबवर्क का एक लाख रुपए का पैमेंट आज तक नहीं चुकाया।
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