पुलिस के मुताबिक १९ वर्षीय पीडि़ता के साथ उसकी पडोस में रहने वाले रफीक उर्फ बबलू नाम के युवक के धोखा किया। तीन साल पूर्व वह रफीक के संपर्क मेंं आई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। उसके बाद रफीक ने उसे एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया और उससे बात चीत करता था।
रफीक ने उसे शादी करके घर बसाने का झांसा दिया और गत २२ जून को हीराबाग सर्कल पर बुलाया। वहां से वह उसे उन पाटिया इलाके में अपने मित्र के कमरे पर ले गया। वहां २६ जून को वह मध्यप्रदेश के रीवा के निकट स्थित अपने गांव ले गया। वहां पर उसने धर्म परिवर्तन की बात बता कर जोया नाम से उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया। उसके आधार पर उससे शादी की जिसमें उसके फूफा व फूफेरा भाई गवाह बने।
उसके बाद पत्नी की तरह अपने घर में रखा और यौन शोषण किया। वहां १० जुलाई को वह काम-धंधे के बहाने उसे मुंबई ले आया। मुंबई के नालासोपारा इलाके में उसने अकेले रहने वाले अपने मित्र जलालु के यहां रखा। कुछ दिन काम पर गया। उसके उसके बाद उसने कहा कि यहां काम नहीं है। सूरत में कुछ काम मिल जायेगा। सूरत चलने के बहाने १५ अगस्त की सुबह वह उसे वीरार रेलवे स्टेशन पर ले आया। फिर वहां से बस अड्डे पर ले गया।
बस अड्डे पर एक जगह बिठा कर कहा कि मैं कुछ देर में नहा कर आता हूं, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। उसे छोड़ कर फरार हो गया। शाम तक वहां बैठी पीडि़ता को परेशान देख एक महिला ने उसकी मदद की और उसे पुलिस तक पहुंचाया। महाराष्ट्र पुलिस ने पूछताछ के बाद कापोद्रा पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि उसकी गुमशुद्गी दर्ज है। महाराष्ट्र पुलिस ने उसे कापोद्रा भेज दिया। काप्रोद्रा पुलिस ने उसकी प्राथमिकी के आधार पर रफीक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी खोज शुरू कर दी है।