अनलॉक-1.0 के बाद से ही मनपा प्रशासन ने हीरा, टैक्सटाइल और अन्य उद्योगों व बाजारों समेत विभिन्न सेक्टर्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किए हैं। मनपा ने अब शहर में खुल रहे दफ्तरों के लिए भी एक एसओपी जारी की है। संस्थान मालिकों को अपने दफ्तरों में इसे लागू करने की हिदायत भी दी है। इसके मुताबिक संस्थानों को अपने दफ्तरों में एक कोविड नोडल अधिकारी की तैनाती करनी होगी। यह अधिकारी कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चि कराएगा। साथ ही 25 जनों के स्टाफ पर एक ग्रुप लीडर होगा, जो लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए बार-बार हिदायतें देगा और व्यवस्था की निगरानी करेगा।
लोगों को संक्रमण से निपटने के लिए दक्ष करने का जिम्मा भी संस्थान का होगा। इसके लिए एक मास्टर ट्रेनर रखना होगा जो कर्मचारियों को संक्रमण से बचने के उपायों में पारंगत करेगा। दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को अपने कामकाजी दिन की शुरुआत कोविड शपथ से करनी होगी, जो उनका ग्रुप लीडर दिलाएगा। कर्मचारियों को रोजाना ड्रिल के दौरान कोविड-19 के सात सूत्र दोहराने होंगे। जिन दफ्तरों में लिफ्ट है, एक बार में चार लोग ही उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। दफ्तरों के लिए जारी एसओपी में कोविड-19 गाइडलाइन के साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए आमतौर पर जारी की जाने वाली हिदायतें शामिल हैं।