ओलपाड तहसील के मंदरोई गांव निवासी आरोपी रोशन गोमान पटेल के खिलाफ 21 मई, 2021 को ओलपाड थाने में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। आरोप के मुताबिक आरोपी रोशन ने नवरात्रि महोत्सव के दौरान गरबा खेलने आने वाली गांव की एक किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया। उसके बाद वह किशोरी के ट्यूशन क्लास के पास भी उसे मिलने जाता था। शिकायत दर्ज होने से करीब पांच महीने पहले आरोपी किशोरी को घुमाने के बहाने कार में ले गया। उसके बाद सुनसान सड़क पर ले जाकर बलात्कार किया। इसके बाद भी वह किशोरी का यौन शोषण करता रहा। इस दौरान किशोरी चार महीने की गर्भवती होने का खुलासा हुआ और पूरा मामला सामने आया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोकअभियोजक वी. एल. फलदू आरोपों को साबित करने में सफल रहे। कोर्ट ने 10 महीने और 25 दिन में ही सुनवाई पूरी कर सोमवार को आरोपी रोशन पटेल को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 1.50 लाख रुपए पीड़िता को चुकाने का भी आदेश दिया।
मासिक धर्म नहीं आने पर मां अस्पताल ले गई और गर्भवती होने का पता चला गांव के ही युवक द्वारा यौन शोषण किया जा रहा होने के बावजूद किशोरी ने किसी को कुछ नहीं बताया था। 20 मई, 2021 को किशोरी ने मां से कहा कि चार महीने से उसे मासिक धर्म नहीं आ रहा। इसके बाद मां उसे अस्पताल ले गई तो जांच में चार महीने की गर्भवती होने का पता चला। जब मां ने बेटी से पूछा तो उसने रोशन पटेल की करतूत के बारे में बताया।