सूरत

surat gst news-वैट नहीं चुकाया तो ले लो यह लाभ, नहीं तो हो जाएगी बड़ी देर

ब्याज और पैनल्टी से मिलेगी छूट, 15 सितंबर से योजना शुरू

सूरतSep 11, 2019 / 07:13 pm

Pradeep Mishra

surat gst news-वैट नहीं चुकाया तो ले लो यह लाभ, नहीं तो हो जाएगी बड़ी देर

सूरत
गुजरात सरकार एक बार फिर से वैट नहीं चुकाने वालों को एक मौका देना चाहती है। इस दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिया है।
राज्य में टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और कानूनी दावपेंच में फंसे 20 हजार से अधिक मामलों का हल करने के लिए राज्य सरकार ने एम्नेस्टी स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। यह योजना 15 सितंबर से शुरू होगी। इसमें व्यापारी को ब्याज और पैनल्टी से मुक्ति मिलेगी।
राज्य सरकार की इस योजना से सूरत सहित दक्षिण गुजरात में कम से कम सात हजार से अधिक केसो का समाधान होगा और राज्य सरकार को करोड़ो रुपए की आय होगी। इस योजना में जीएसटी लागू होने के पहले के मामलों को शामिल किया जाएगा।
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योजना का लाभ लेने वालों को 15 सितंबर से 15 नवंबर तक में आवेदन करना होगा। इसके बाद उन्हें बकाया टैक्स की 10 प्रतिशत राशि 15 जनवरी-20 में चुकानी होगी। इसके बाद फरवरी से दिसम्बर तक 11 समान हप्तों में बाकी रकम चुकानी होगी। जो व्यापारी पहला पेमेन्ट करने के बाद अन्य राशि नहीं चुका पाएंगे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन मामलों में सर्च की कार्रवाई के दौरान बोगस बिलींग पकड़ाया हो उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन मामलों में विभाग की ओर से ट्रिब्यूनल में अपील की गई हो ऐसे मामलों में यदि व्यापारी डिमांड को मान कर टैक्स चुकाए तो उसे भी योजना का लाभ मिलेगा।
वैट सलाहकार प्रशांत शाह ने बताया कि राज्य सरकार की ओरे 15 सितंबर से शुरू की जा रही एम्नेस्टी स्कीम से व्यापारियों को राहत मिलेगी। इस योजना से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा।
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