-दलाल का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कपड़ा मार्केट में कार्यरत सभी तरह के व्यापारिक काम-काज में सक्रिय दलाल, एजेंट व ब्रोकर के पहचान पत्र फार्म जमा होने के बाद उनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी नोटिफिकेशन में अनिवार्य रूप से बताई गई है। कपड़े की दलाली करने वालों के लिए दलाल, एजेंट व ब्रोकर एसोसिएशन व टैक्सटाइल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र जरूरी है। इसके अलावा टैक्सटाइल कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की बायोमेट्रिक जानकारी वाले पहचान पत्र दिए जाने रहेंगे। मार्केट प्रबंधन में शामिल कर्मचारियों के लिए भी शहर पुलिस ने पहचान पत्र की अनिवार्यता लागू की है।