surat news-सीबीडीटी का एक फैसला और कम हो गए आयकर के लाखो केस
सूरतPublished: Aug 08, 2019 08:35:03 pm
एक करोड़ रुपए से अधिक टैक्स बनता हो तो तभी जा सकेंगे हाइकोर्टसेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने सभी कमिश्नरेट को दिेए निर्देश
surat news-सीबीडीटी का एक फैसला और कम हो गए आयकर के लाखो केस
सूरत
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने टैक्स के मामलों में बढ़ती कानूनी प्रक्रियाओं के भार को कम करने के लिए अहम फैसला लिया है। अब से एक करोड रुपए से अधिक का टैक्स की जिम्मेदारी हो तभी आयकर विभाग हाइकोर्ट में केस कर सकता है।
देशभर में बड़ी संख्या में कर संबंधित मामलों में आयकर विभाग की ओर से केस दायर किए गए हैं। इनका फैसला जल्दी नहीं आने के कारण सरकार की आय भी नहीं होती और साथ में ही समय भी बिगड़ता है। इसे देखते हुए सीबीडीटी ने अब से फैसला किया है कि करदाता के खिलाफ 50 लाख रुपए से अधिक की जिम्मेदारी हो तभी डिपार्टमेन्ट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। एक करोड़ रुपए से अधिक हो तब हाइकोर्ट में और दो करोड़ रुपए से अधिक हो तब सुप्रिम कोर्ट में केस कर सकता है। अब तक यह सीमा ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख, हाइकोर्ट के लिए 50 लाख रूपए थी। बताया जा रहा है कि सूरत समेत देशभर में अेपलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष 20 लाख रुपए तक के मामले अधिक है। सीए एस. के काबरा ने बताया कि नए फैसले से ट्रिब्यूनल के समक्ष केस का भार कम होगा। इस फैसले से करदाताओं को राहत होगी।