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surat news : पार्किंग शुल्क मांगने पर जाना पड़ सकता है जेल

locationसूरतPublished: Jul 11, 2019 10:02:45 pm

Submitted by:

Dinesh M Trivedi

– आइपीसी ३८४ के तहत होगी कानूनी कार्रवाई – हाइकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने मॉल्स व मल्टीप्लेक्स संचालकों को जारी किए नोटिस

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surat news : पार्किंग शुल्क मांगने पर जाना पड़ सकता है जेल

सूरत. अब मॉल्स व मल्टीप्लेक्स में शॉपिंग व फिल्म देखने के लिए जाने वालों को किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यदि कोई संचालक शुल्क की मांग करे तो उसके खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में कार्रवाई की जा सकेगी। इस संबंध में बुधवार को हाइकोर्ट के फैसले के बाद यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न मॉल व मल्टीप्लेक्स संचालकों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी (ट्रैफिक) सुधीर कुमार देसाई ने बताया कि मॉल व मल्टीप्लेक्स संचालक किसी ग्राहक से पार्किंग शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। यदि किसी मॉल या मल्टीप्लेक्स में ग्राहक से पार्किंग शुल्क लेने की शिकायत मिलती है तो मॉल या मल्टीप्लेक्स संचालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा ३८४ के तहत जबरन वसूली का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शहर के सभी माल्स व मल्टीप्लेक्स संचालकों को पुलिस की ओर से नोटिस जारी कर जानकारी देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न शहरों में माल व मल्टीप्लेक्स द्वारा वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क पर पुलिस व प्रशासन ने रोक लगाई थी। जिसके खिलाफ मॉल व मल्टीप्लेक्स संचालकों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद मंगलवार को पार्किंग शुल्क को अनुचित करार दिया था।

पुलिस भी करेगी जांच


ग्राहकों से मिलने वाली शिकायतों के साथ साथ पुलिस खुद भी जांच करेगी। इसके लिए समय समय पर पुलिस माल्स व मल्टीप्लेक्स में पड़ताल करेगी की। यदि कहीं पर ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लिए जाने की जानकारी मिलेगी तो संचालकों के खिलाफ सरकार की ओर से मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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