कापोद्रा में कमल पार्क सोसायटी निवासी विपुल डाह्या किकाणी ने अधिवक्ता आर.बी.मेंदपरा के जरिए अश्विनी कुमार रोड की सौराष्ट्र सोसायटी निवासी व्यापारी मयूर शंकर के खिलाफ कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। विपुल प्लेन कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी वर्क कर लेस पट्टी का व्यापार करता है। आरोप के मुताबिक वर्ष 2016 में मयूर ने विपुल से 2.02 लाख रुपए का माल उधार खरीदा था और पेमेंट के तौर पर चेक लिखकर दिया था। चेक जमा करवाने पर बैंक से रिटर्न हो गया तो विपुल ने उसे नोटिस भेजा था, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला तो कोर्ट में शिकायत की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद मयूर शंकर को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 4.04 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।