इन इलाकों में रहने वाले लोग बाहर नहीं जा सकेंगे। रात्रि कफ्र्यू रात्रि सात बजे से सुबह के सात बजे तक लागू रहेगा। जबकि शहर के अन्य इलाकों में रात्रि कफ्र्यू रात्रि आठ बजे से सुबह के सात बजे तक रहेगा। स्र्पोट्स कॉम्पलेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शक या अधिक संख्या में लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
सभी व्यावसायिक गतिविधियां राज्य सरकार व सूरत महानगर पालिका की गाइड लाइन के मुताबिक ही की जा सकेंगी। शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यालय खोले जा सकेंगे। लेकिन शिक्षण कार्य नहीं होगा। पान की दुकानें पार्सल सिर्फ पार्सल सुविधा दे सकेंगी।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिटी बस व निजी बस सेवा शुरु होगी। ऑटो रिक्शा में ड्राइवर समेत तीन, दुपहिया वाहन में दो व्यक्ति, छोटी टैक्सी कैब में ड्राइवर समेत तीन, बड़ी टैक्सी कैब में ड्राइवर समेत चार व्यक्ति सफर कर सकेंगे।