सूरत. मरीज की पत्नी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित मनोचिकित्सक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद की सजा सुना दी।
प्रकरण के अनुसार महिला पति की पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी के उपचार के लिए 30 अगस्त, 2013 को मजूरा गेट पर डॉ. अमीन एस.एम. की क्लीनिक पर आई थी। डॉ. अमीन ने महिला से निजी जिंदगी के बारे में सवाल किए और उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला की शिकायत पर अठवा पुलिस ने डॉ.अमीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (ए)(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश किए जाने के बाद मामले की सुनवाई जेएमएफसी कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक सुनील पटेल आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त डॉ. अमीन को दोषी माना और छह महीने की कैद की सजा सुनाई।