scriptसूरत के कपड़ा मार्केट में अब चोरों की खैर नहीं, पुलिस हुई चौकन्ना | Surat's textile market is no longer the thieves, police got alert | Patrika News

सूरत के कपड़ा मार्केट में अब चोरों की खैर नहीं, पुलिस हुई चौकन्ना

locationसूरतPublished: Apr 30, 2018 10:48:41 pm

Submitted by:

Pradeep Mishra

पुलिस ने कपड़ा मार्केट क्षेत्र से हटवाए कई अतिक्रमण चोरी की घटनाएं रोकने की कवायद शुरू

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सूरत

कपड़ा बाजार में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापारियों ने सलाबतपुरा पुलिस से गुहार लगाई थी। सलाबतपुरा पीआइ सोमवार को अपने स्टाफ के साथ मार्केट पहुंचे और वहां से कई अतिक्रमण हटवाए।
पिछले कुछ दिनों से कपड़ा बाजार में समाज कंटकों के बढ़ते दूषण के कारण व्यापार मुश्किल होता जा रहा है। इस सिलसिले में व्यापारियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पीआइ आनंद दोपहर एक बजे रेशमवाला मार्केट पहुंचे और वहां से दौरा करते हुए मिलेनियम मार्केट तक गए। इस दौरान सालासर गेट सहित अन्य स्थानों पर रोड पर जाम के कारक तमाम अतिक्रमण हटाए गए। कई टैम्पो चालकों, लारियों और ठेलेवालों को भी वहां से हटाने का निर्देश दिया गया। इसी दौरान महिधरपुरा पीआइ आर.एन. पटेल सहारा दरवाजा पहुंचे। उन्होंने वहां मार्केट के आगे से अतिक्रमण दूर कराए। कपड़ा व्यापारी रंगनाथ सारडा, राजेश अग्रवाल सहित अन्य व्यापारी पुलिस के साथ थे।
जानेंगे व्यापारियों की शिकायत
कपड़ा बाजार में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस नया प्रयोग करेगी। पुलिस ने मार्केट क्षेत्र की पुलिस चौकी के बाहर शिकायत पेटी रखने का फैसला किया है। कई व्यापारी पुलिस का सामना करने से डरते हैं। ऐसे व्यापारी इसमें अपनी शिकायत लिखकर डाल सकते हैं। बॉक्स पर पुलिस का नंबर, फोस्टा का नंबर और पीआइ का नंबर भी होगा। कपड़ा बाजार में प्रतिदिन लाखों के पार्सल की चोरी, पाकिटमारी, अन्य राज्यों से आने वाले व्यापारियो के साथ ठगी जैसी घटनाओं के कारण व्यापारी चिंतित हैं। उन्होंने इस बारे में पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की है।

मरीज की पत्नी से छेड़छाड़ पर डॉक्टर को कारावास
सूरत. मरीज की पत्नी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित मनोचिकित्सक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद की सजा सुना दी।
प्रकरण के अनुसार महिला पति की पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी के उपचार के लिए 30 अगस्त, 2013 को मजूरा गेट पर डॉ. अमीन एस.एम. की क्लीनिक पर आई थी। डॉ. अमीन ने महिला से निजी जिंदगी के बारे में सवाल किए और उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला की शिकायत पर अठवा पुलिस ने डॉ.अमीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (ए)(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश किए जाने के बाद मामले की सुनवाई जेएमएफसी कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक सुनील पटेल आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त डॉ. अमीन को दोषी माना और छह महीने की कैद की सजा सुनाई।

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