सचिन जीआइडीसी की मधुभाई मारवाड़ी की चॉल निवासी आरोपी हनुमान उर्फ अजय मांगी निषाद पर आरोप था कि उसने 12 अक्टूबर, 2021 को पांच साल की बच्ची को ज्यूस पिलाने की लालच देकर उसका अपहरण किया और बाद में झाडिय़ों में ले जाकर बच्ची से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की कोशिश की। पुलिस ने भी रिकॉर्ड समय यानी दस दिन में ही जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। इसके बाद 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर और फिर दीपावली वेकेशन के बाद 11 नवम्बर को सुनवाई कर सिर्फ पांच दिनों में ही मामले की सुनवाई पूरी कर दी और अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपी हनुमान निषाद को आइपीसी की धारा 363,307,323 और 376एबी तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक की कैद और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
रात 12 बजे तक हुई सुनवाई
अपराधियों पर कानून का खौफ बढ़े इस उद्देश्य से सरकार और न्यायपालिका ने इस मामले में जल्द चार्जशीट और ट्रायल पूरी करने का निर्णय किया था। इसके लिए कोर्ट ने भी रात 12 बजे तक सुनवाई के लिए सकारात्मक अभिगम दिखाया। लोकअभियोजक नयन सुखड़वाला, रिंकू पारेख और राजेश डोबरिया ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश होकर रात 12-12 बजे तक ट्रायल चलाई और पांच दिन में ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया।