प्रकरण के अनुसार रांदेर नई कॉलेज निवासी शशी सुरेश वसावा के खिलाफ 12 अप्रैल, 2013 को कतारगाम थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज हुई थी। आरोप के मुताबिक कतारगाम क्षेत्र निवासी साढ़े सत्रह साल की किशोरी को आरोपी ने प्रेमजाल में फंसाया था और शादी का झांसा देकर वह उसे भगा ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को ढूंढ निकाला था और उसके कब्जे से किशोरी को मुक्त करवाया था। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी शामिल कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी शशी वसावा को दोषी मानते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई।