scriptSurat/ किशोरी का अपहरण कर यौन दुराचार के आरोपी को दस साल की कैद की सजा | Surat The accused of sexual misconduct by kidnapping a teenager, | Patrika News

Surat/ किशोरी का अपहरण कर यौन दुराचार के आरोपी को दस साल की कैद की सजा

locationसूरतPublished: Nov 12, 2021 08:27:42 pm

वर्ष 2013 में कतारगाम थाने में दर्ज हुआ था मामला

Surat/ किशोरी का अपहरण कर यौन दुराचार के आरोपी को दस साल की कैद की सजा

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सूरत. कतारगाम क्षेत्र से साढ़े सत्रह साल की किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उससे यौन दुराचार करने के मामले में आरोपित युवक को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार रांदेर नई कॉलेज निवासी शशी सुरेश वसावा के खिलाफ 12 अप्रैल, 2013 को कतारगाम थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज हुई थी। आरोप के मुताबिक कतारगाम क्षेत्र निवासी साढ़े सत्रह साल की किशोरी को आरोपी ने प्रेमजाल में फंसाया था और शादी का झांसा देकर वह उसे भगा ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को ढूंढ निकाला था और उसके कब्जे से किशोरी को मुक्त करवाया था। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी शामिल कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी शशी वसावा को दोषी मानते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई।

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