सूरत

तक्षशिला अग्निकांड : सूरत पुलिस को जांच रिपोर्ट के पेश होने का आदेश -हाइकोर्ट

– मृतक के परिजन ने मामले की जांच सीआइडी से करवाने के लिए दायर की थी याचिका

सूरतJun 12, 2019 / 10:18 pm

Dinesh M Trivedi

तक्षशिला अग्निकांड : सूरत पुलिस को जांच रिपोर्ट के पेश होने का आदेश -हाइकोर्ट

सूरत. तक्षशिला अग्निकांड की जांच सीआइडी क्राइम से करवाने के लिए गुजरात हाइकोर्ट में दायर की गई पिटीशन को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने सूरत शहर पुलिस को २४ जून को मामले की जांच रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस संबंध में पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता जकी शेख ने बताया कि तक्षशिला हादसे का शिकार हुई छात्रा ग्रीष्मा गजेरा के पिता जयसुख गजेरा ने सूरत शहर पुलिस की जांच पर असंतोष जताते हुए मामले की जांच सीआइडी क्राइम से करवाने की मांग को लेकर पिछले दिनों गुजरात हाइकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। जिसे बुधवार को कोर्ट ने संज्ञान में लिया। साथ ही कोर्ट ने पुलिस का पक्ष जानने के लिए २४ जून को मामले की जांच रिपोर्ट के साथ सूरत शहर पुलिस को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि सभी स्तरों पर हुई जानलेवा लापरवाही के चलते सरथाणा क्षेत्र के तक्षशिला आर्केड में भीषण आग लगी थी। इसमें एक मासूम बच्ची समेत २२ युवा छात्र छात्राओं की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच में क्राइम ब्रांच ने अब तक ट्यूशन, आर्केड के मालिक, बिल्डर, दमकल अधिकारी, मनपा व डीजीवीसीएल के इंजीनियरों समेत नौ जनों को गिरफ्तार किया है। परमार के साथ इस मामले में अब तक कुल दस आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
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