पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने बताया कि हादसे की प्राथमिक जांच के बाद आर्केड की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के मालिक हरसुल वेकरिया और जिज्ञेश सवजी पाघडाल तथा नाटा क्लासेज के संचालक भार्गव भूटानी के खिलाफ सापराध मनुष्य वध की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आयुक्त ने बताया कि कोचिंग संचालक को शुक्रवार रात को ही हिरासत में ले लिया था। मामला दर्ज करने के बाद शनिवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दोनों बिल्डर फरार हो चुके हैं। उनकी खोज जारी है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त को सौंपी गई है।
नहीं थी फायर सेफ्टी की सुविधा, निकलने के लिए भी था एक ही रास्ता
पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने बताया कि हादसे की प्राथमिक जांच में पाया गया कि आग लगने के बाद चौथी मंजिल पर जहां बच्चों की मौत हुई, वहां बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। फायर एग्जिट की कोई सुविधा नहीं थी। इसके अलावा फायर सेफ्टी के उपकरण तक नहीं थे। इसके बावजूद संचालक और बिल्डर लोगों की जान जोखिम में डालकर अपना व्यवसाय कर रहे थे।