तक्षशिला अग्निकांड में गिरफ्तारी के बाद पराग मुंशी न्यायिक हिरासत में है। बेटी की शादी के लिए उसने 15 दिन की अंतरिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी। याचिका में मुंशी ने लिखा था कि 9 जुलाई को बेटी की शादी है। शादी समारोह के लिए एसी हॉल, म्यूजिक सिस्टम की बुङ्क्षकग आदि कई तैयारियां करनी हैं, जो उसके बिना नहीं हो सकतीं। याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य लोकअभियोजक नयन सुखड़वाला ने दलीलें पेश कीं और मूल शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता जकी मुख्तियार शेख तथा याह्या शेख ने हलफनामे के साथ वांधा अर्जी कोर्ट को सौंपी, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त की लापरवाही के कारण 22 युवक-युवतियों की मौत हो गई, जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी और अभियुक्त अपनी बेटी की शादी में नाच-गान के लिए रिहाई की मांग कर रहा है। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद फैसला 4 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने याचिका अंशत: मंजूर करते हुए मुंशी को सिर्फ बेटी की शादी के दिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक पुलिस जाब्ते के साथ एक दिन की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि तक्षशिला अग्निकांड में 22 मौतों के मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में मनपा, बिजली कंपनी के अधिकारियों और बिल्डर समेत 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें से सात ने कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिन पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने इन पर फैसला 6 जुलाई तक सुरक्षित रखा है।