कुछ समय पूर्व परिवहन विभाग ने सर्कुलर जारी किया था कि शिक्षण संस्थाओं में वाहन पार्किंग की व्यवस्था जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन बीमा, चालकों के पास हेलमेट होना अनिवार्य है। वाहनों को सीएनजी, एलपीजी व अन्य फिटनेस सर्टिफिकेट बिना सड़कों पर दौड़ाना अपराध है। शिक्षण संस्थाओं में ट्रैफिक नियम पालन के लिए स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत शिक्षण संस्थाओं में यह कानून प्रभावी बनाया गया है।
अभिभावक भी जिम्मेदार नाबालिग बच्चों को दो पहिया वाहन खरीदकर देने के लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं। बच्चों को उन्नत शिक्षा और संस्कार की बजाय अभिभावक महंगे मोबाइल, बाइक, मोपेड और मनचाहे भ्रमण की छूट दे रहे हैं। सड़कों पर बेकाबू रफ्तार से वाहन दौड़ाते बच्चों को पुलिस भी अनदेखा करती है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी बाइक, मोपेड से आवागमन करते हैं। यातायात पुलिस भी बिना लाइसेंस वाले बच्चों को दंडित नहीं करती है।