भारी वाहनों की आवाजाही पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध
दमण. दमण के दाभेल चेकपोस्ट से कलारिया मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है। समाहर्ता संदीप कुमार सिंह के आदेश के मुताबिक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं दोपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक भारी और मध्य वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। समाहर्ता ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के कार्य के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया है।
दमण. दमण के दाभेल चेकपोस्ट से कलारिया मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है। समाहर्ता संदीप कुमार सिंह के आदेश के मुताबिक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं दोपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक भारी और मध्य वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। समाहर्ता ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के कार्य के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया है।
दमण सचिवालय एवं समाहर्तालय के आसपास धारा 144 लागू
दमण. दमण के सचिवालय एवं समाहर्तालय के निकट धारा 144 फिर से लागू की गई है। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट चार्मी पारेख के आदेशानुसार मोटी दमण स्थित सचिवालय एवं समाहर्तालय के 100 मीटर में यह आदेश लागू रहेगा। यह आदेश 05 अक्टूबर से 03 दिसंबर तक अमल में रहेगा। इसके मुताबिक कोई भी धरना, रैली, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक स्थलों पर शराब के सेवन पर रोक
दमण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार सिंह द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के मुताबिक कोई भी सार्वजनिक स्थल जैसे कि समुद्री तटों, प्लाजा, जेटी, पार्किंग आदि पर शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। सीपीसी 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश लागू किया गया है। यह आदेश 12 अक्टूबर से 10 दिसम्बर तक अमल में रहेगा और इसके उल्लंघन करने पर आइपीसी 1860 की धारा 188 के तहत दंड दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार ने आदेश में बताया कि शराब का सेवन करने से हादसों में इजाफा हुआ है।
दमण. दमण के सचिवालय एवं समाहर्तालय के निकट धारा 144 फिर से लागू की गई है। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट चार्मी पारेख के आदेशानुसार मोटी दमण स्थित सचिवालय एवं समाहर्तालय के 100 मीटर में यह आदेश लागू रहेगा। यह आदेश 05 अक्टूबर से 03 दिसंबर तक अमल में रहेगा। इसके मुताबिक कोई भी धरना, रैली, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक स्थलों पर शराब के सेवन पर रोक
दमण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार सिंह द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के मुताबिक कोई भी सार्वजनिक स्थल जैसे कि समुद्री तटों, प्लाजा, जेटी, पार्किंग आदि पर शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। सीपीसी 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश लागू किया गया है। यह आदेश 12 अक्टूबर से 10 दिसम्बर तक अमल में रहेगा और इसके उल्लंघन करने पर आइपीसी 1860 की धारा 188 के तहत दंड दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार ने आदेश में बताया कि शराब का सेवन करने से हादसों में इजाफा हुआ है।