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सूरत

Surat News; चेक रिटर्न मामले में कपड़ा व्यापारी को एक साल की कैद

40 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर चुकाने का भी कोर्ट ने दिया आदेश

सूरतOct 18, 2019 / 08:52 pm

Sandip Kumar N Pateel

Surat News; चेक रिटर्न मामले में कपड़ा व्यापारी को एक साल की कैद

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सूरत. चेक रिटर्न के एक मामले में आरोपित कपड़ा व्यापारी को चेक रिटर्न मामलों की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल की कैद की सजा सुना दी और 40 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर चुकाने का आदेश दिया।

कपड़ा बाजार के अंबाजी मार्केट की रुपरेखा डिजाइनर और सगासजी फैशन तथा रेखा डाइड हाउस के संचालक लादूलाल शिवराज जाट के खिलाफ लूम कारखानेदार शैलेष दयाल मोरडिया ने अधिवक्ता विरल महेता के जरिए कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। आरोप के मुताबिक शैलेष का लिंबायत का ईश्वरनगर इंडस्ट्रीयल सोसायटी में लूम कारखाना है। वर्ष 2017-18 में अभियुक्त लादूलाल जाट ने 40.23 लाख रुपए का ग्रे उधार में खरीदा था, जिसके पैमेंट के तौर पर दिया चेक बैंक से रिटर्न हो गया था। मामले की सुनवाई चेक रिटर्न मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मेहता आरोपों को साबित करने में सफल रहे। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद अभियुक्त लादूलाल को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और 40 लाख रुपए मुआवजा चुकाने का हुक्म सुनाया।

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