scriptपीडि़ता की उम्र साबित नहीं होने पर आरोपी को कोर्ट ने निर्दोष छोड़ा | The court left the accused innocent after the victim's age was not pro | Patrika News

पीडि़ता की उम्र साबित नहीं होने पर आरोपी को कोर्ट ने निर्दोष छोड़ा

locationसूरतPublished: Dec 14, 2019 09:18:42 pm

कोर्ट ने प्रेम संबंध में आपसी सहमति से यौन संबंध बनाना माना

पीडि़ता की उम्र साबित नहीं होने पर आरोपी को कोर्ट ने निर्दोष छोड़ा

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सूरत. किशोरी को शादी का लालच देकर भगा ले जाने और यौन संबंध बनाने के मामले में अभियोजन पक्ष पीडि़ता को नाबालिग साबित नहीं कर पाने पर कोर्ट ने अभियुक्त को आरोपों से बरी कर निर्दोष छोडऩे का हुक्म सुनाया।

प्रकरण के अनुसार गोपीपुरा क्षेत्र निवासी अभियुक्त नवाजखान पठान के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप के मुताबिक नवाजखान 17 साल की किशोरी को प्रेमजाल में फंसाने के बाद शादी का लालच देकर भगा ले गया था। इस दौरान उसने किशोरी के साथ यौन संबंध भी बनाए थे। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी, तब से मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष पीडि़ता नाबालिग है, यह साबित नहीं कर पाया। उधर, किशोरी ने अपने बयान में कहा कि वह नवाज से प्रेम करती थी और अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और यौन संबंध बनाए थे। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आसिफ वोरा और कल्पेश देसाई ने पैरवी की। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को आरोपों से बरी करते हुए निर्दोष छोडऩे का हुक्म सुनाया।
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