पुलिस ने दावा किया कि रविवार रात करीब आठ बजे डिंडोली ओवरब्रिज पर हिट एंड रन का मामला सामने आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोड़ादरा खोडिय़ारनगर निवासी कार चालक दिव्येश ओमप्रकाश अग्रवाल (27) को गिरफ्तार कर लिया था। कार चालक नशे में धुत था और उसके साथ कार में सवार अन्य लोग भाग निकले थे। हादसे में डिंडोली श्याम वाटिका निवासी एक ही परिवार के तीन सदस्य सावरमल भगीरथराम शर्मा, भंवरी सावरमल शर्मा और उनकी पुत्री रुखमा सावरमल शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी। तीनों के शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए स्मीमेर अस्पताल भेज दिए थे।
हिट एंड रन मामले की दर्ज की धाराएं
हिट एंड रन मामले को लेकर लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा की ओर से आनन-फानन में प्रेस वार्ता बुलाई गई और पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा रखा गया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में आइपीसी की धाराएं 304, 279,337, 338 तथा एम.वी.एक्ट की धाराएं 177,184,185 शामिल की गई हैं। यह वही धाराएं हैं, जो हिट एंड रन मामले में सलमान खान के खिलाफ लगाई गई थीं।
प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा- कार में पुलिस भी थी, आयुक्त का इनकार
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि डिंडोली ब्रिज पर हुए हादसे के वक्त कार में दो पुलिसकर्मी भी सवार थे, लेकिन सोमवार को पुलिस आयुक्त ने मीडिया के सामने इससे इनकार किया। उन्होंने बताया कि लोगों में चर्चा है कि कार में पुलिसकर्मी भी सवार थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सवार थे, उनकी खोज की जा रही है। एक ही परिवार के हादसे का शिकार होने पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसी साजिश के तहत इस परिवार की मोटर साइकिल को टक्कर मारी गई? इसके जवाब में पुलिस आयुक्त ने बताया कि अब तक की जांच में यह हादसा ही पता चल रहा है।
दिव्येश का आपराधिक इतिहास
पुलिस आयुक्त ने बताया कि कार चालक दिव्येश अग्रवाल का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ मारपीट के छह मामले दर्ज हैं। इनमें से तीन मामले लिंबायत थाने मेें और तीन डिंडोली थाने में दर्ज हैं। वर्ष 2016 में उसे पुलिस ने पासा एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग और फाइनेंस का काम करता है।