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सूरत

अल्पेश से मिलने जेल पहुंचा हार्दिक, प्रशासन ने लौटाया

रविवार को अल्पेश होगा जेल मुक्त, स्वागत की तैयारियों में जुटे पाटीदार

सूरतDec 07, 2018 / 09:38 pm

Sandip Kumar N Pateel

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अल्पेश से मिलने जेल पहुंचा हार्दिक, प्रशासन ने लौटाया

सूरत. राजद्रोह और हत्या की कोशिश के मामले में जेल में बंद अल्पेश कथीरिया को मिलने शुक्रवार को गुजरात पास समन्वयक हार्दिक पटेल लाजपोर जेल पहुंचा, लेकिन जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए उसे इसके लिए मंजूरी नहीं दी। रविवार को अल्पेश लाजपोर जेल से बाहर आएगा, तब पाटीदारों की ओर से उसका स्वागत किया जाएगा।

तीन साल पुराने राजद्रोह के मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने अल्पेश कथीरिया को गिरफ्तार किया था। इस दौरान उस पर दर्ज हत्या की कोशिश के एक और दर्ज मामले में भी उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उसने पहले राजद्रोह और बाद में हत्या की कोशिश के मामले में याचिका दायर कर कोर्ट से जमानत के लिए गुहार लगाई थी। दोनों ही मामलों में कोर्ट से जमानत मिलने पर अल्पेश की जेल मुक्ति का रास्ता साफ हो गया तो शुक्रवार को हार्दिक पटेल उससे मिलने सूरत पहुंचा। उसने जेल में पहुंचकर अल्पेश से मिलने की गुजारिश की, लेकिन जेल प्रशासन ने उसे मंजूरी नहीं दी। इसके बाद उसने अल्पेश के घर जाकर उसके माता-पिता से मुलाकात की। हार्दिक ने बताया कि अल्पेश कथीरिया की जेल मुक्ति को लेकर पाटीदारों में खूशी का माहौल है और उसके स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। अधिवक्ता यशवंत वाला ने बताया कि शुक्रवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष बॉण्ड पेश कर दिए गए। रविवार को बॉण्ड जेल प्रशासन के समक्ष पेश करने के साथ ही अल्पेश को जेल से मुक्त किया जाएगा।
दोनों ट्यूशन क्लासेज संचालकों को जमानत, ढ़ाई-ढ़ाई लाख के बॉन्ड कोर्ट में करवाने होंगे जमा


सूरत. वेसू के आगम आर्केड हादसे में गिरफ्तार क्यूरियस माइंड एकेडेमी के दोनों संचालकों की नियमित जमानत याचिका शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने मंजूर कर ली। कोर्ट ने दोनों को ढाई-ढाई लाख रुपए के बॉन्ड कोर्ट में जमा करवाने समेत सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

वेसू के आगम आर्केड में आग लगने से सात वर्षीय बच्चे और शिक्षिका की मौत हो गई थी। दो जनों की मौत के बाद उमरा पुलिस ने हादसे के लिए ट्यूशन क्लासेज संचालकों की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सापराध मानव वध का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दोनों ने कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत के लिए गुहार लगाई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों की याचिका मंजूर करते हुए ढाई-ढाई लाख रुपए बॉन्ड के तौर पर कोर्ट में जमा करने तथा अन्य शर्तो के आधिन जमानत पर रिहा कर दिया।

गौरतलब है कि 26 नवम्बर की शाम आगम आर्केड की ए विंग में शॉर्ट सर्किंट से आग लगने के बाद दूसरी और तीसरी मंजिल को धुएं ने आगोश में ले लिया था, जिससे तीसरी मंजिल पर स्थित ट्यूशन क्लासेज में मौजूद छात्र और स्टाफ समेत 50 से अधिक लोग फंस गए थे। सीएसएफआई और दमकल जवानों ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला था। इनमें से एक शिक्षिका और दस बच्चे दम घुटने से बीमार हो गए थे, जिन्हें शहर की विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया था। इनमें से एक बच्चे और शिक्षिका प्रीति पटेल की मौत हो गई थी।

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