आज से नए नियमों के मुताबिक चालान काटेगी ट्रैफिक पुलिस
सूरतPublished: Sep 15, 2019 11:30:56 pm
– अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, फोटो-वीडियोग्राफी भी होगी
आज से नए नियमों के मुताबिक चालान काटेगी ट्रैफिक पुलिस
सूरत. मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) बिल २०१९ प्रदेश सरकार के राहत प्रावधानों के साथ सोमवार से लागू होगा। इसके लिए शहर पुलिस ने तैयारी कर ली है। सोमवार से ट्रैफिक पुलिसकर्मी नए नियमों के तहत चालान बनाएंगे।
डीसीपी (ट्रैफिक) सुधीर कुमार देसाई ने पत्रिका को बताया कि संशोधित एमवी एक्ट के बारे में प्रदेश सरकार से जो अध्यादेश मिला है, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस संंबंध में इंचार्ज शहर पुलिस आयुक्त एच.के.पटेल द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों को नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा जो राहत दी गई है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। यातायात पुलिसकर्मियों को नए नियमों के तहत किस तरह कार्रवाई करनी है, इस बारे में बताया गया। सोमवार को यातायात पुलिस के अधिकारी भी विभिन्न प्वॉइंट पर मौजूद रहेंगे। जहां संभव होगा, वहां फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। देसाई ने बताया कि पीयूसी और नम्बर प्लेट को लेकर सरकार ने पंद्रह दिन की राहत दी है। वाहन की आरसी बुक आदि कागजात के लिए डिक्की लॉकर और एम.परिवहन मान्य है। इनमें कागजात अपलोड कर ट्रैफिक पुलिस को दिखाए जा सकते हैं। अगर यह नहीं हैं तो हार्ड कापी रखनी होगी। मोबाइल में लिए फोटो मान्य नहीं होंगे।