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विवाद से विश्वास स्कीम में सूरत के हजारो करदाताओं को होगा लाभ

locationसूरतPublished: Feb 01, 2020 09:26:31 pm

Submitted by:

Pradeep Mishra

विवाद से विश्वास स्कीम में सूरत के हजारो करदाताओं को होगा लाभ

विवाद से विश्वास स्कीम में सूरत के हजारो करदाताओं को होगा लाभ

विवाद से विश्वास स्कीम में सूरत के हजारो करदाताओं को होगा लाभ

सूरत
केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने शनिवार को पेश किए बजट में जिन करदाताओं के मामले कानूनी प्रक्रिया में विवादीत पड़े हैं, उनके लिए बड़ी राहत दी है। इस योजना से सूरत में हजारो करदाताओं से अंदाजन पांच हजार करोड़ रुपए की वसूली होने की उम्मीद है।
सीए प्रदीप सिंघी ने बताया कि इस योजना में आयकर संबंधित पुराने मामले जो कि अपील, ट्रिब्यूनल, हाइकोर्ट या सुप्रिम कोर्ट किसी भी स्तर पर लंबित पड़े हो उन्हें करदाता सिर्फ मूल टैक्स की राशि भर कर समाप्त कर सकता है। उसे ब्याज और पैनल्टी दोनों से राहत दी जाएगी। यदि करदाता 31 मार्च-2020 के बाद टैक्स जमा करे तो टैक्स के उपरांत 10 प्रतिशत एडीशनल टैक्स भरना पड़ेगा। यह योजना 30 जून 2020 तक रहेगी। ब्याज और पैनल्टी के मामले अपील में हो तो 31-3-2020 तक टैक्स की 25 प्रतिशत राशि भरनी होगी और 31 मार्च के बाद 30 प्रतिशत राशि भरनी होगी। सूरत में हजारों की संख्या में केस विवाद में पड़े हैं। इस योजना के कारण करदाताओं को बड़ी राहत होगी। इसके अलावा सिंघी ने बताया कि 1-4-16 से 31-3-17 के दौरान नोटबंदी और ज्वैलर्स सहित अन्य कई मामले लंबित पड़े हैं। आयकर के एक सेक्शन के कारण उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें कुल 75 प्रतिशत चुकाना पड़ सकता है। यदि सरकार इस समय के आयकर सेक्शन में कुछ परिवर्तन करे तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
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