सूरत. चैकअप के दौरान विवाहिता से बलात्कार के मामले में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज करने को लेकर कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार को पुलिस ने चीफ कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी मांग की। चीफ कोर्ट ने याचिका महिला न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है।
नानपुरा की मी एंड मम्मी अस्पताल के संचालक डॉ. प्रफुल्ल दोषी पर कतारगाम की विवाहिता ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए अठवा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। डॉ.दोषी गिरफ्तारी के बाद दो दिन के पुलिस रिमांड पर है। मंगलवार को जांच अधिकारी की ओर से चीफ कोर्ट में याचिका दायर कर विवाहिता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज करने की मांग की गई। गौरतलब है कि पुलिस की ओर से अभियुक्त का मेडिकल और पोटेंसी टेस्ट करवाया गया है। सबूत इकठ्ठे किए जा रहे हैं। विवाहिता का धारा 164 के तहत कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज करने से अभियुक्त के खिलाफ केस मजबूत होगा।