scriptCourt Judgment/ बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में तीन साल की कैद | Three years imprisonment in case of molestation of a child | Patrika News

Court Judgment/ बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में तीन साल की कैद

locationसूरतPublished: Nov 29, 2019 08:43:27 pm

चॉकलेट का लालच देकर ग्यारह साल की बच्ची से दुकानदार ने की थी छेड़छाड़

Molestation

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सूरत. चॉकलेट का लालच देकर ग्यारह साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपित 48 वर्षीय दुकानदार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

कतारगाम जीआइडीसी क्षेत्र निवासी अभियुक्त किशन कैलाश त्रिपाठी (48) के खिलाफ क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने कतारगाम थाने में पुत्री से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप के मुताबिक अभियुक्त बच्ची के घर के पास दुकान चलाता था। 30 सितम्बर की शाम बच्ची आंगन में खेल रही थी, तभी अभियुक्त चॉकलेट देने का लालच देकर बच्ची को दुकान के पीछे ले गया और उससे छेड़छाड़ की। पुत्री के नजर नहीं आने पर पिता ने आवाज लगाई तो अभियुक्त ने बच्ची को छोड़ दिया और दुकान बंद कर चला गया। बच्ची ने दुकानदार की हरकत के बारे में माता-पिता को बताया तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आइपीसी की धारा 354(ए) तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान सहायक लोकअभियोजक किशोर रेवलिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने बच्ची और उसके माता-पिता के बयान तथा सबूतों के आधार पर अभियुक्त किशन त्रिपाठी को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और एक हजार रुपए जुुर्माना तथा जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।

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