scriptसूरत आने वाले व्यापारियों को साथ रखनी होगी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट | Traders coming to Surat will have to keep up with the corona test repo | Patrika News

सूरत आने वाले व्यापारियों को साथ रखनी होगी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट

locationसूरतPublished: Feb 24, 2021 09:32:59 pm

Submitted by:

Sanjeev Kumar Singh

– कपड़ा बाजार, कारखानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश

सूरत आने वाले व्यापारियों को साथ रखनी होगी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट

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सूरत.

शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढऩे के बाद मनपा स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को कपड़ा मार्केट और हीरा उद्योग से जुड़े एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए गए है। दूसरे राज्य से कपड़ा खरीदी के लिए आने वाले व्यापारियों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट साथ में रखने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट नहीं होने पर धन्वंतरी स्वास्थ्य रथ या स्टेटिक सेंटर पर जांच करवानी होगी।
सूरत महानगरपालिका आयुक्त बंछानिधी पाणि ने मंगलवार को कपड़ा मार्केट, टैक्सटाइल और हीरा बाजार में कार्यरत एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मुगलीसरा कार्यालय में बैठक की। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसलिए उन्होंने व्यापार-उद्योग में अधिकतर कार्य को ऑनलाइन करने की प्राथमिक देने के लिए कहा है। इसके अलावा दूसरे राज्य या गांव से कार्यस्थल पर लौटे कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्टिंग करवाने के निर्देश दिए। वहीं, व्यापार के सिलसिले में सूरत आने वाले व्यापारियों को कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। अगर किसी व्यापारी के पास कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें सबसे पहले कोविड-19 चेक पोस्ट पर जांच करवानी होगी। दूसरी तरफ, टैक्सटाइल मार्केट और हीरा बाजार में स्टेटिक सेंटर में भी कोविड-19 टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है। व्यापारी इन सेंटरों पर भी जांच करवाकर रिपोर्ट अपने साथ रख सकते हैं।
मनपा स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग के लिए कपड़ा और हीरा बाजार के आसपास धन्वंतरी स्वास्थ्य रथ की भी सुविधा मुहैया की है। उन्होंने कहा कि उद्योग-व्यापार से जुड़े प्रत्येक एसोसिएशन के सदस्यों, कर्मचारियों और कॉन्ट्रेक्ट पर कार्यरत श्रमिकों के लिए कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा। साथ ही कारखाने में कार्य के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं, दोपहर या रात का खाना ग्रुप में एक साथ बैठकर खाना खाने के बजाय अलग-अलग बैच बनाकर दोपहर या रात का खाना खाने की अनुमति देनी होगी। कार्यस्थल पर वेंटिलेशन की व्यवस्था मालिक को करनी होगी। आयुक्त ने जागरुकता के लिए बोर्ड और बैनर लगाने के लिए भी कहा है।
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