scriptSurat News; चेक रिटर्न के मामले में दो साल की कैद | Two years imprisonment in case of check return | Patrika News

Surat News; चेक रिटर्न के मामले में दो साल की कैद

locationसूरतPublished: Sep 24, 2019 09:54:32 pm

दुगनी राशि 30 दिन में चुकाने का आदेश

Surat News; चेक रिटर्न के मामले में दो साल की कैद

file image

सूरत. क्रेडिट सोसायटी का ऋण चुकाने के लिए दिया चेक रिटर्न होने के मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की कैद की सजा सुना दी। रिटर्न चेक की दुगनी राशि 30 दिन में चुकाने का भी आदेश दिया।

कतारगाम सिंगणपोर रोड की हरिद्वार सोसायटी निवासी हरेश उका वरिया ने 2015 में एच.आर.पी. अर्बन कॉ.ऑ.क्रेडिट एण्ड कन्ज्यूमर्स सोसायटी लिमिटेड का सदस्य होने के नाते 25 हजार रुपए का पर्सनल लोन लिया था। उसने एक भी किस्त सोसायटी में जमा नहीं करवाई। सोसायटी की ओर से रुपयों की वसूली करने पर हरेश ने ब्याज समेत 29,701 रुपए का चेक लिखकर दिया, जो बैंक में जमा करवाने पर रिटर्न हो गया। सोसायटी की ओर से प्रबंधक हरेश बाविशी ने अधिवक्ता नरेश एच.नावडिया के जरिए हरेश वरिया के खिलाफ कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत दायर करवाई थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नावडिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त हरेश वरिया को दोषी मानते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई और रिटर्न चेक की दुगनी राशि यानी 59,402 रुपए चुकाने का भी आदेश दिया।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो