ब्यूरो सूत्रों के मुताबिक, लिम्बायत विनोबानगर निवासी शैलेश काले, शाी चौक निवासी शेख अब्दुल सफी दोनों बाहरी व्यक्ति लिम्बायत थाने में रिश्वत ले रहे थे। दरअसल, पीडि़त के पिता को लिम्बायत पुलिस ने जीपीएक्ट १३५ के तहत गिरफ्तार किया था। पीडि़त उनकी जमानत करवाने के लिए थाने पहुंचा तो वहां शैलेश ने अपनी पहचान पुलिसकर्मी के रूप में दी। उसने उसके पिता की वहीं जमानत करने के लिए दो हजार की रिश्वत मांगी।