scriptSurat/ रोडवेड की बसों में तोडफ़ोड़ के 13 साल पुराने मामले में वीएचपी और बजरंगदल के कार्यकर्ता कोर्ट से बरी | VHP and Bajrang Dal activists acquitted from court in 13 year old case | Patrika News

Surat/ रोडवेड की बसों में तोडफ़ोड़ के 13 साल पुराने मामले में वीएचपी और बजरंगदल के कार्यकर्ता कोर्ट से बरी

locationसूरतPublished: Oct 31, 2021 07:10:47 pm

वर्ष 2008 में अमरनाथ साइन बोर्ड की जमीन के विवाद को लेकर भारत बंद के ऐलान के दौरान बॉम्बे मार्केट के पास बसों में हुई थी तोडफ़ोड़

Surat/ रोडवेड की बसों में तोडफ़ोड़ के 13 साल पुराने मामले में वीएचपी और बजरंगदल के कार्यकर्ता कोर्ट से बरी

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सूरत. अमरनाथ साइन बोर्ड जमीन विवाद को लेकर भारत बंद के ऐलान के दौरान राजस्थान रोडवेज की बसों में तोडफ़ोड़ करने के 13 साल पुराने मामले में आरोपीत बजरंगदल और वीएचपी के चार कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने निर्दोष छोड़ दिया।

अमरनाथ साइन बोर्ड की जमीन विवाद को लेकर 3 जुलाई, 2008 को विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल की ओर से भारत बंद का ऐलान किया था। इस दौरान बॉम्बे मार्केट के पास 20 से 25 बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान रोडवेज की दो बसों में तोडफ़ोड़ की थी। घटना को लेकर पुलिस ने रायोटिंग का मामला दर्ज कर चार आरोपी वराछा पूणा-बॉम्बे मार्केट रोड लक्ष्मी पैलेस निवासी प्रविण विठ्ठल भालाला, वराछा अशोक वाटिका सोसायटी निवासी हितेश वजू पटेल, विक्रमनगर सोसायटी निवासी चंपक विरजी मांगरोलिया और भगीरथ सोसायटी निवासी पार्थिव भोला रबारी को गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए चारों आरोपियों को निर्दोष छोड़ दिया।

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