सूरत

VNSGU : नकल के आरोप में पकड़े जाने पर भी अब दे सकेंगे परीक्षा

आचार संहिता के नए नियमों को सिंडीकेट की मंजूरी, सभी महाविद्यालयों को लोकल एक्जामिनेशन कमेटी गठित करने का आदेश

सूरतMar 31, 2018 / 08:11 pm

Divyesh Kumar Sondarva

सूरत. वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की आचार संहिता के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षा शुरू होने से पहले नए नियम को लागू करने के लिए शुक्रवार को सिंडीकेट की बैठक बुलाई गई। इसमें नए नियमों को पारित कर दिया गया। सिंडीकेट की बैठक के बाद कार्यकारी कुलसचिव ने नए नियम के अनुसार महाविद्यालयों को लोकल एक्जामिनेशन कमेटी (एलईसी) का गठन करने का आदेश दिया।
विश्वविद्यालय की आचार संहिता के नियमों में बदलाव की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। पिछले दिनों एकेडमिक काउंसिल की बैठक में नए नियमों को पारित कर दिया गया खा। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से पहले नकल के नियमों को लागू करना जरूरी था। इसलिए शुक्रवार को विश्वविद्यालय में सिंडीकेट की बैठक आयोजित की गई। सिंडीकेट ने आचार संहिता के नए नियमों को पारित कर दिया। नए नियम के अनुसार कॉलेजों को एलईसी का गठन करना होगा।
 

एलईसी कार्रवाई करेगी

जिस विद्यार्थी पर नकल का आरोप लगेगा, उस पर पहले कॉलेज स्तर पर एलईसी कार्रवाई करेगी। वह जरूरी प्रमाणपत्रों और सबूतों के साथ विश्वविद्यालय से शिकायत करेगी। एलईसी की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय की फेक्ट कमेटी विद्यार्थी पर कार्रवाई करेगी।
आगे के पेपर देने की छूट दी गई है

विद्यार्थी नकल के आरोप में पकड़ा गया तो उसे मात्र उसी परीक्षा से उठाया जाएगा। उसे आगे के पेपर देने की छूट दी गई है। नकल का आरोप साबित हुआ तो उसे उसी पेपर में शून्य दिया जाएगा। विद्यार्थी इस पेपर को पास करने के लिए एटीकेटी दे सकेगा। उस पर आगे की परीक्षा का प्रतिबंध नहीं लगेगा।
दोबारा पकड़े जाने पर माफी नहीं
एक ही परीक्षा में विद्यार्थी नकल के आरोप में दूसरी बार पकड़ा गया तो उसे किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। वह आगे के पेपर नहीं दे पाएगा। साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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