मारपीट के आरोपी को 6 माह का कारावास-
लगभग 5 वर्ष पूर्व हुई एक मारपीट की घटना में गुरूवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास और 600 रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। आरोपी द्वारा जमीन के विवाद पर मारपीट की गई थी।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बृजेश कुमार असाटी ने बताया कि खरगापुर थाने के ग्राम गोरा खिकर निवासी जुगल के साथ आरोपी हरजुआ ढीमर ने मारपीट कर दी थी। बृजेश कुमार ने बताया कि 5 जुलाई 2013 को जुगल कहीं निमंत्रण में गया था। जब वह लौट कर आया तो आरोपी हरजुआ उससे जमीन की हिस्सेदारी को लेकर विवाद करने लगा। विवाद के बाद हरजुआ ने लाठी उठाकर जुगल की मारपीट कर दी। इस घटना में जुगल को कई चोटें आई। पीडि़त जुगल ने इसकी शिकायत खरगापुर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जुगल की शिकायत पर आरोपी हरजुआ के खिलाफ धारा 323 एवं 325 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद यह मामला न्यायालय के सुपुर्द किया गया था। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी हरजुआ को धारा 325 में 6 माह के सश्रम कारावास एवं 300 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 में 3 माह की सजा एवं 300 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।