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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदण्ड

locationटीकमगढ़Published: Nov 25, 2018 01:04:37 pm

Submitted by:

anil rawat

दुष्कर्म के एक 6 साल पुराने मामले में न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया है

Court verdict

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जतारा. दुष्कर्म के एक 6 साल पुराने मामले में न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को जहां आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है, वहीं दूसरे आरोपी को 7 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक लोक अभियोजन अधिकारी दयाराम राजपूत ने बताया कि लगभग 6 वर्ष पूर्व 26 सितम्बर 2012 को पलेरा थाना क्षेत्र की एक 14 वर्षीय नाबालिग नित्य कर्म के लिए बाहर गई हुई थी। जब वह काफी देर तक लौट कर घर नही आई तो परिजनों ने उसकी तलाश की। आसपास उसके न मिलने पर परिजनों ने पलेरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पीडि़ता को भिंड जिले के ग्राम सड़ा से दस्तयाब कर लिया।
शादी का झांसा देकर ले गए थे आरोपी: पीडि़ता ने बताया कि उसे ग्राम कुसमडिय़ा खेरा समर्रा निवासी बाबूलाल सौर शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया था। यहां से उसे मुकेश एवं कमल किशोर उसे खेत पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद यह लोग पांच दिन उसे कुसमडिय़ा खेरा में रखे रहे और धमकी देकर ललितपुर और ग्वालियर ले गए। यह लोग यहां भी उसके साथ लगातार दुष्कर्म करते रहे। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म एवं अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था।

यह सुनाई सजा: इस मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी मुकेश सौर को धारा धारा 363 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार अर्थदण्ड, धारा 366 में 7 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 376डी में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। वहीं आरोपी बाबूलाल सौर को धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपए का जुर्माना एवं धारा 366 सात वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपए का जुर्माना अभिरोपित किया है। यह सजाएं एक साथ चलेंगी।
मारपीट के 3 आरोपियों को कारावास: मारपीट के एक चार साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को जहां तीन-तीन माह की सजा से दंडित किया है, वहीं 3 आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर अर्थदण्ड भी अभिरोपित किया है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि लगभग चार वर्ष पूर्व 12 अगस्त 2014 की दोपहर सेंदरी थाने के ग्राम मोहनपुरा में विवाद हो गया था। इस विवाद में आरोपी धर्मेन्द्र पुरोहित, विनोद, मुन्नालाल, संतोष एवं जयप्रकाश पुरोहित ने गांव के नंदकिशोर को गालियां दी। नंदकिशोर द्वारा गालियां देने से मना करने पर आरोपियों ने उसके एवं अभिषेक और आकाश के साथ मारपीट कर दी। पीडि़तों ने इसकी शिकायत सेंदरी थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीडि़तों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 323 एवं 325, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले की सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी धर्मेन्द्र, संतोष एवं मुन्नालाल को धारा 323/34 में आरोपी मानते हुए 3-3 माह का कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपए अर्थदण्ड एवं आरोपी मुन्नालाल, जयप्रकाश एवं विनोद को धारा 325/34 के तहत आरोपी मानते हुए 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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