पति-पत्नि को सुनाई सजा: प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने छह वर्ष पूर्व घटित एक मारपीट के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति-पत्नि को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पैरवीकर्ता एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एनपी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 जून 2012 को सुबह 7 बजे कुईयां खेत अंतर्गत थाना खरगापुर क्षेत्र में फरियादी जानकी बाई के साथ धारदार हथियार कुल्हाड़ी, हंसिया से चोट पहुंचाई गई। पुलिस ने इस मामले में रामचरन राजपूत (66) एवं उसकी पत्नि किशन दुलारी (64) के विरूद्ध धारा धारा 323, 324, 34 आईपीसी के तहत मामला कायम किया था। मामले के साक्षियों ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया और विशेषज्ञ डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि की। इस मामले की सुनवाई उपरांत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने धारा 324 आईपीसी में रामचरण को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास एवं 300 रूपए के अर्थदंड तथा धारा 323 में 200 रूपए के अर्थदंड, वहीं आरोपी किशनदुलारी को धारा 323 में 200 तथा 324 में 300 रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।