इस पर टीम बनाकर इसकी जांच कराई गई थी। इस में जांच में कई अनियमितताएं सामने आई थी। सचिवों द्वारा कुछ हितग्राहियों के पक्के मकान होने पर भी जहां आवास योजना का लाभ दिया गया था, वहीं गांव की तत्कालीन सरपंच रूकमण यादव के पुत्र मनोहर यादव एवं राधाचरण यादव को योजना का लाभ दिया गया था, जो योजना के योजना के विपरीत है। ऐसे में इन आवासों की राशि वसूल करने के साथ ही दोषी पाए गए ग्राम पंचायत प्रेमपुरा के तत्कालीन सचिव मोहन यादव तथा ग्राम पंचायत प्रेमपुरा सचिव उत्तम लोधी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय जनपद टीकमगढ़ बनाया गया है।
दो-दो बाद दिया था लाभ
वहीं ग्राम पंचायत पातरखेरा चार हितग्राहियों को दो-दो बार आवास योजना का लाभ दिया गया था। इसकी शिकायत पर जांच कराने पर मामला सही पाया गया था। इस पर सीइओ मालवीय ने ग्राम पंचायत नयागांव (तत्कालीन ग्राम पंचायत पातरखेरा) के सचिव हरिशचन्द्र साहू तथा ग्राम पंचायत बम्हौरीकला (तत्कालीन ग्राम पंचायत पातरखेरा) जनपद पंचायत पलेरा के सचिव लक्ष्मण सिंह परिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इनका मुख्यालय जनपद पलेरा बनाया है।