खरगापुर विधायक पर 5 हजार का जुर्माना
खरगापुर की पूर्व विधायक चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर के पुत्र दिग्विजय सिंह गौर ने हाईकोर्ट का आदेश बताते हुए जानकारी दी कि खरगापुर विधायक द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि संविधान में नियम है कि यदि आप किसी फर्म में लाभ के पद पर है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह जानकारी इनके द्वारा छिपाई गई थी और इसे लेकर रिट दायर की गई थी। इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में न्यायालय में चलने वाले पेशियों में किसी न किसी बहाने से यह लगातार अनुपस्थित बने हुए है। ऐसे में न्यायालय ने इन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना नेशनल डिफेंश फंड में जमा कराने के निर्देश दिए है। हालांकि इसे लेकर राहुल सिंह कुछ और ही कह रहे हैं, उनका कहना है कि न्यायालय ने सभी रिटपिटीशन पर यह राशि जमा कराने कहा है। उनका कहना है कि कोरोना के बाद से एक ही पेशी हुई है।
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टीकमगढ़ विधायक पर 25 हजार का जुर्माना
वहीं ऐसा ही कुछ मामला टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरि का है। इनके खिलाफ टीकमगढ़ के पूर्व विधायक यादवेन्द्र सिंह बुंदेला ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। यादवेन्द्र सिंह बुंदेला के पुत्र शाश्वत सिंह ने बताया कि राकेश गिरि भी न तो न्यायालय में उपस्थित हो रहे है और न ही वह साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे है। ऐसे में जानबूझ कर न्यायालयीन प्रक्रिया को बिलंवित करने का कारण मानते हुए न्यायालय ने इन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना अभिरोपित कर उसे नेशनल डिफेंश फंड में जमा कराने के निर्देश दिए है। इस संबंध में राकेश गिरि से बात नहीं हो सकी है।