करता रहा छेड़छाड़: पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे यहां से ललितपुर और फिर रायपुर ले गया। इस दौरान वह उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा। पीडि़ता के बयान पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के साथ 354 एवं 506 की धाराओं का इजाफा कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने मामला न्यायालय में पेश किया। यहां पर सुनवाई के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रामरतन को धारा 363 एवं 366 में पांच-पांच वर्ष का कारावास एवं एक-एक हजार रूपए का जुर्माना और पॉस्को एक्ट एवं धारा 506 में तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं 1-1 हजार का जुर्माना लगाया है।
अपहरण कर ले गया था नाबालिग को: वहीं बल्देवगढ़ थाने में दर्ज नाबालिग के अपहरण एवं छेड़छाड़ के एक अन्य मामले में भी तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी आरसी चतुर्वेदी ने बताया कि पीडि़ता के घर में जब कोई नही था, उसी समय गांव का प्रकाश पुत्र झल्ली कुशवाहा 20 वर्ष आया और पीडि़ता को अपने साथ ले गए। परिजनों के घर पर आने पर जब पीडि़ता नही मिली तो उन्होंने उसकी काफी खोज-बीन की और परेशान होकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद पीडि़ता को दस्तयाव कर लिया। वहीं पीडि़ता के बयान पर पुलिस ने आरोपी प्रकाश कुशवाहा को धारा 363 एवं 366 में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।